तीन साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव घोषित

Spread the love

तीन साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव घोषित
हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा: 2 मार्च को मतदान, सभी जिलों में आचार संहिता लागू

चंडीगढ़/फरीदाबाद। अशोक शर्मा
(ashoksharma@hellohind.in)

हरियाणा राज्य चुनाव अधिकारी धनपत सिंह ने मंगलवार को हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। 2 मार्च को मतदान होगा। जबकि 12 मार्च को नतीजे आएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानसेर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में महापौर समेत सभी वार्डों के चुनाव होगें। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पत्रकारवार्ता में बताया कि फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत, रोहतक और करनाल में नगर निगम चुनाव होंगे, जबकि अंबाला और सोनीपत में सिर्फ महापौर का चुनाव कराए जाएंगे।
फरीदाबाद में तीन साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद नगर निगम के चुनाव होंगे। इससे पहले 15 जनवरी 2017 को नगर निगम के पांचवे सदन के लिए मतदान हुआ था। यह चुनाव 12 फरवरी 2022 से लंबित हैं।
————————-
चुनाव आयोग के अनुसार
नगर निगम चुनाव: फरीदाबाद, मानेसर, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, करनाल, हिसार और यमुनानगर में महापौर और सभी वार्ड पार्षदों के चुनाव होंगे।
महापौर उपचुनाव: अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर पद के लिए उपचुनाव होगा।
नगर परिषद चुनाव: पटौदी, थानेसर, अंबाला और सिरसा में नगर परिषद चुनाव कराए जाएंगे।
नगर पालिका चुनाव: प्रदेश की 21 नगर पालिकाओं में भी चुनाव होंगे।
————–
चुनाव कार्यक्रम
नामांकन दाखिल करने की तिथि: 11 से 17 फरवरी (पानीपत को छोड़कर)
मतदान की तिथि: 2 मार्च
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। सभी जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है।
फरीदाबाद में 14.71 लाख मतदाता करेंगे मतदान
हरियाणा के सबसे पहले और सबसे बड़े नगर निगम में इस बार 14,70,666 मतदाता मतदान करेंगे। इस बार नगर निगम क्षेत्र में 46 वार्ड बनाए गए हैं। पिछले नगर निगम चुनाव के मुकाबले इस बार 43 फीसदी मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। नगर निगम के पांचवे चुनाव में शहर के 40 वार्डों में मतदाताओं की संख्या करीब 1028699 थी। अर्थात बीते आठ साल में करीब 4.42 लाख मतदाता बढ़ गए हैं।
बढ़ी आबादी के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र की पुन: वार्डबंदी की गई हैं, जिसमें वार्डों की संख्या 40 से बढ़ाकर 46 की गई है। यूं तो वार्डों का गठन आबादी और मतदाताओं की संख्या के मद्देनजर किया गया है, लेकिन वार्डों में मतदाताओं की संख्या में काफी अंतर है। इसलिए इस वार्डबंदी पर एक बार फिर से लोग सवाल उठा रहे हैं।
———————
7 नगर निगम, 4 नगर परिषद तथा 21 नगर पालिकाओं के लिए मतदान 2 मार्च को और पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को होंगे होंगे मतदान – श्री धनपत सिंह

2 नगर निगमों में मेयर, 1 नगर परिषद में चेयरमैन, 2 नगर पालिकाओं में चेयरमैन और तीन वार्डों के पार्षद पद के लिए भी होंगे उप-चुनाव

चंडीगढ़, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने आज बताया कि प्रदेश की नगर निकाय की 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद तथा 21 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। इसके अलावा नगर निगम पानीपत में मतदान की तिथि 9 मार्च रहेगी । साथ ही दो नगर निगमों में मेयर पद, एक नगर परिषद में चेयरमैन, दो नगर पालिकाओं में चेयरमैन और तीन नगर पालिकाओं के वार्डों में पार्षद पद के लिए उप-चुनाव के लिए भी 2 मार्च को ही मतदान होगा।
धनपत सिंह ने आज पंचकूला के सेक्टर-17 स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित निकाय क्षेत्रों में अभी से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
उन्होंने बताया कि उक्त तिथियों के अनुसार नगर निगम फरीदाबाद, गुरूग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर में चुनाव होंगे जबकि नगर परिषद अम्बाला सदर, पटौदी जटोली मंडी, थानेसर और सिरसा तथा नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेडा, लौहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फरूख नगर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेडी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानोर, खरखोदा और रादौर में चुनाव होगा ।
उन्होंने बताया कि नगर निगम अम्बाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए , नगर परिषद सोहना में चेयरमैन पद के लिए और नगर पालिका असंध और इस्माइलाबाद में चेयरमैन पद के लिए उप चुनाव होगा। इसी प्रकार नगर पालिका सफीदों के वार्ड नंबर 14, तरावड़ी के वार्ड नंबर पांच तथा लाडवा के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए भी उप चुनाव होगा ।
उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के लिए सम्बन्धित आरओ पांच फरवरी को नोटिस जारी करेंगे। पानीपत नगर निगम को छोड़कर उक्त सभी निकायों में 11 फरवरी से 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल होंगे। इसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। दो मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम पानीपत के लिए 21 फरवरी से 27 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसके बाद 28 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन दाखिल करने वाला उम्मीदवार एक मार्च को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए जाएंगे। एक मार्च को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची चस्पा कर दी जाएगी। इसके बाद 9 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
श्री धनपत सिंह ने बताया कि सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए यह होंगी शैक्षणिक योग्यताएं
श्री धनपत सिंह ने बताया कि मेयर पद हेतु सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद व नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पषिद व नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
यह रहेगी जमानत राशि
नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 5 हजार रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर परिषद में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 2 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 2 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1 हजार रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 1 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।
यह रहेगी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा
नगर निगम मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रूपये तय की गई है। नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 20 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये तय की गई है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रूपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रूपये तय की गई है।
उन्होंने बताया कि सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को ब्योरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबन्धित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्हांने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग 3 दिनों में स्थानीय टीवी चेनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी।
उन्हांने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। चुनावी प्रक्रिया में करीब 25 हजार अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी होंगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में करीब 10 हजार ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य, खर्च, पुलिस आब्जर्वर नियुक्त किये जाएंगे। कमीशन द्वारा आमजन को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिसके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *